आयकर कैसे बचाए? डोनेशन पर इनकम टैक्स कैसे बचाएं, सेक्शन 80G के नियम - दान और चंदा बचा सकते हैं? पता करें:DONATE/DONATIONS u/s80G

Donate Now Online 80G Reg. No. CIT-III/80G/12/18/2009-10 Dated: 11.01.2010 Under section 80G of the Income Tax Act, 1961 the taxpayer is allowed a deduction for the amount paid by way of donation to the Manav Hit Kalyan Seva Sansthan. Under Section 80G you will get 50% exemption in Income Tax For more details : 9421778588 ( Founder and National President: Kosare Maharaj )

 

DONATE/DONATIONS

कोसारे महाराज ( ब्लॉग )

मानव हित कल्याण सेवा संस्था नागपुर

धारा 80G द्वारा: कर दान, कर अपना भी कल्याण




सामाजिक हित के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दान देकर आप 80जी के तहत

टैक्स में छूट का फायदा भी उठा सकते हैं


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क्या है धारा 80जी :


          संस्थापक कोसारे महाराज का संदेश हैं कि इनकम टैक्स की धारा 80 जी के तहत कोई भी शख्स चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है। शर्त यह है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए।

 कितनी छूट : 

                   

कुछ मामलों में टैक्स छूट का फायदा सिर्फ कुल आमदनी की अधिकतम 10 फीसदी रकम को दान करने पर ही मिलता है। मान लीजिए आपकी सालाना आमदनी 5 लाख है तो आप सिर्फ 50 हजार रुपये ही दान कर उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर दान 10 फीसदी से ज्यादा होता है, तो भी सेक्शन 80जी के तहत टैक्स में छूट 10 फीसदी रकम पर ही मिलेगी।

हालांकि कुछ संस्थाओं को दान देने पर 10 फीसदी की यह सीमा नहीं है।

छूट लेने के लिए रखें ध्यान :

               

धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आपके पास संस्था की ओर से दी गई दान की रसीद होनी चाहिए।

संस्था से जो आप रसीद ले रहे हैं, उस पर ये सूचनाएं होनी चाहिए : संस्था का पूरा पता, रसीद नंबर, दस्तखत, संस्था का विवरण जैसे 80जी के तहत छूट का हक इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा कब जारी हुआ आदि।

चैरिटेबल ट्रस्ट को दान देते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ट्रस्ट टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो और सामाजिक काम में लगा हो। टैक्स अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड नहीं होने वाली संस्थाओं को दान नहीं देना चाहिए।

दान देने के बाद दान की रसीद जरूर लें। इसके आधार पर ही टैक्स में छूट मिलती है।

- कैश या चेक के जरिये दिए गए दान पर टैक्स छूट ली जा सकती है। अगर आप कपड़े या दूसरी ऐसी ही चीजें दान करते हैं तो उस पर कोई टैक्स छूट नहीं है।

अगर विदेशी ट्रस्ट को या किसी राजनीतिक दल को दान करते हैं तो उस पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती।

दान राशि देने वालों को धारा 80 जी के तहत टैक्स 50% की छूट का फायदा लेने के लिए आपको संस्था द्धारा दान की रसीद दी जाएंगी तभी आपको आयकर मे 50% की छूट की प्राप्ति होंगी ।

सेक्शन 80जी के तहत कटौती का दावा करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आपको छूट तभी मिलेगी जब ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास हो. इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए.

दान करना :                                                                   


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कोसारे महाराज द्वारा :

                              

मेरे पास पूछने के लिए एक छोटा सा उपकार है। कोसारे महाराज ब्लॉग में बहुत समय लगता है; पैसा और कड़ी मेहनत दैनिक प्रकाशित करने के लिए। मैं कोसारे महाराज ब्लॉग को 20 साल से बिना रुके प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं विज्ञापन राजस्व के साथ ब्लॉग के वित्तीय पहलू का प्रबंधन कर रहा हूं। लेकिन मीडिया भर में विज्ञापन राजस्व तेजी से गिर रहा है। हमने कभी भी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया जैसे लिंक डालना, अतिथि पोस्ट का भुगतान करना या विज्ञापन पॉप अप खोलना आदि। ब्लॉग का कोई प्रायोजक भी नहीं है।

इस ब्लॉग पर लेख लिखने में समय लगता है। मैं प्रतिदिन 5 या अधिक लेख प्रकाशित करता हूँ। साथ ही मैं सभी नवीनतम जानकारी, त्योहार और उपवास की तारीखें, दैनिक कैलेंडर, शुभ समय तिथि आदि को अपडेट करता हूं।

अंततः, मैं कोसारे महाराज ब्लॉग लिखता हूँ क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ; मुझे लिखना पसंद है। मैं प्रतिदिन सामाजिक गतिविधि के बारे में बहुत सी अद्भुत चीजें सीखता हूं जिसे मैं दुनिया भर के लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं 20 वर्षों से लगातार कोसारे महाराज ब्लॉग लिख रहा हूं। तो मैं बिलों का भुगतान करने के लिए आय उत्पन्न करता हूं या नहीं मैं प्रकाशित करता रहूंगा।



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QR Code से डोनेशन कर सकते हैं 

                                                         
  
                                    

खाते का नाम: मानव हित कल्याण सेवा संस्थान

बैंक का नाम :- नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड

              सक्करदरा नागपुर

 

खाते का नाम :- मानव हित कल्याण सेवा संस्था नागपुर

खाता संख्या 01301000003399

IFSC कोड :- NGSB0000013

MICR कोड :- 440183013

शाखा कोड: 000013

 (RTGS और NEFT ट्रांज़िशन के लिए प्रयुक्त)

अधिक जानकारी के लिए फोन संपर्क :- 9421778588 / 9422127221

Email id :- kosaremaharaj@gmail.com


 कोसारे महाराज :- संस्थापक व राष्ट्रीय अध्य्क्ष

मानव हित कल्याण सेवा संस्था नागपुर

 

हमारी वेबसाइट में आपका स्वागत हैं

https://www.kosaremaharaj.com

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